वरिष्ठ नागरिक नि:शुल्क /सशुल्क तीर्थ योजना वर्ष 2021-23


वरिष्ठ नागरिक नि:शुल्क /सशुल्क तीर्थ योजना वर्ष 2021-23

पहचान पत्र*( *राशन कार्ड “आधार कार्ड/जनाधार कार्ड,/ ड्राईंविंग लाईसेस/ विद्युत देयक,“मतदाता पहचान पत्र अथ्ववा अन्य ऐसा प्रमाण-पत्र जो कि शासन द्वारा स्वीकार्य हो )
(विद्यालय/बोर्ड की अंकतालिका/ आधार कार्ड/ जनाधार कार्ड / ड्राई॑बिंग लाईंसेंस,“मतदाता पहचान पत्र)

आवेदक द्वारा प्रथम नामित ( जिम्मेदार ) व्यक्ति का विवरण:-

आवेदक द्वारा द्वितीय नामित ( जिम्मेदार ) व्यक्ति का विवरण:-

आवेदक की वार्षिक आय:-

निवास का क्षेत्रफल वर्ग गज है।

आवेदक की संन्तानों का विवरण:-

# Action
नाम
जन्मतिथि / आयु
लिंग
रोजगार
वार्षिक आय

आवेदक के परिवार कुल वार्षिक आय......

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं सुपुत्र/धर्मपत्नी निवासी घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य है

1. प्रमाणित है कि अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना वर्ष 2021-23 (फेज-2 ) के नियम व निर्देश मैंने पूर्णतया पढ/ सुन कर समझ लिये हैं और मैं इनका पालन करूंगा/करूंगी।


2. मैं यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हूं एवं किसी संकमक रोग यथा टी.बी. कॉजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता, कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि संकामक कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं हूँ।


3. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान अथवा उसका कोई पदाधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।


4. इस योजना के अन्तर्गत मैने पूर्व में यात्रा नहीं की है।


5. यात्रा हेतु चयनित किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान बंधनकारी नहीं होगी।


6. यात्रा के दौरान मैं भारतीय रेल्वे/यात्रा ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित आचार संहिता / नियमों का पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी एवं इस आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

मो.नं.

आवेदक के परिवार के नामित जिम्मेदार सदस्यों द्वारा घोषणा

मैं सुपुत्र/धर्मपत्नी 2 सुपुत्र/धर्मपत्नी निवासी घोषणा करता हूं/करती हूं कि हमारे परिवार के श्री / श्रीमतीनिःशुल्क तीर्थ यात्रा मैं चयनित होने पर यात्रा में भेजने की समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की स्थिति में अ.भा. जां.ब्रा. महासभा प्रदेशसभा राजस्थान एवं इसकी इकाईयों की जिम्मेदारी नहीं होगी।

नामित 1.

मो.नं.

नामित 2.

मो.नं.

अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा राजस्थान के जांगिड समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना वर्ष 2021-23 (फेज-2 )
नियमावली

1. योजना का नाम अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना वर्ष 2021-23 (फेज-2 )
2. योजना प्रारम्भ वर्ष वर्ष 2021 से लगातार
3. योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप के कमजोर राजस्थान के जांगिड समाज के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु) को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4. निःशुल्क तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान एवं जांगिड समाज के भामाशाहों के सहयोग से यात्रा का आयोजन एवं व्यय किया जावेगा।
5. सशुल्क तीर्थ यात्रा हेतु समाज के आर्थिक रूप से सक्षम तीर्थ यात्री अपने स्वयं के खर्च राशि 16000/- प्रति यात्री पर यात्रा करने के लिए ही मान्य होंगे।
6. योजना में कुल लाभार्थियों की सीमा 1. रेल मार्ग/ बस द्वारा 60 व्यक्ति
2. इसमें अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा तीर्थस्थल हेतु आवेदकों की संख्या तथा यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या तथा अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा।
7. तीर्थ स्थानों की सूची रेल / बस द्वारा:-
1. जगन्नाथपुरी 2. गंगा सागर एवं समीपस्थ तीर्थ स्थल तीर्थ स्थानों की सूची के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अ.भा. जां. खा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान का होगा।
8. यात्रा पर जाने के लिए पात्रता:- 1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो( आयु की गणना एक जून 2022 को आधार मानकर की जावेगी ।)

2. आयकरदाता न हो / सरकारी पेंशन प्राप्तकर्ता न हो / यात्रा का व्ययभार उठाने में असमर्थ हो ।

3. आवेदक द्वारा पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं उठाया गया हो।

4. इस तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत, पूर्व में यात्रा न किये जाने सम्बन्धी आशय का स्व घोषणा पत्र ( Self Declaration ) यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 50 प्रतिशत दण्डात्मक राशि (Penalty ) देय होगी।

5. यात्रा हेतु सम्बन्धित शाखा/तहसील/ ब्लॉक अध्यक्ष एवं सम्बन्धित जिलाध्यक्ष (अ.भा. जां.बा.म., प्रदेशसभा राजस्थान ) का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

6. यात्री तीर्थ यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कुष्ठरोग, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता (Coronary Insufficiency) कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस (Coronary Thrombosis ), मानसिक व्याधि आदि से ग्रसित न हो।

7. वरिष्ठ नागरिकों को, आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय ही संलग्न किया जाना है)

8. किन्ही परिस्थितियों में रेल यात्रा के दौरान स्थान रिक्त रहने पर आवश्यकतानुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो, तथा यात्रा हेतु पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने हेतु अनुमत करने का अधिकार अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान को होगा।

9. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम / स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवनसाथी निःशुल्क यात्रा के पात्र नहीं होंगे।

10. योजना अन्तर्गत जांगिड समाज, राजस्थान प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो पत्रकार / मीडिया से सम्बन्धित हो जो योजनान्तर्गत पात्रता रखते हो, आवेदन के पात्र होंगे।
9. अमानत राशि चयनित निःशुल्क तीर्थ यात्रियों को रुपये 2500/- (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपये) अमानत राशि के रूप में अ.भा. जां. खा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान में जमा करवानी अनिवार्य होगी। जिसको यात्रा पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश सभा द्वारा लौटा दिया जावेगा।
10. निरर्हता (अपात्रता) 1. यदि यह पाया गया कि आवेदक/ यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

2. नियम एवं शर्तों के उल्लंधन पर भी आवेदक/ यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा जिसका पूर्ण अधिकार अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान का होगा।
11. मूल आवेदक के साथ जीवनसाथी / सहायक की यात्रा के सम्बन्ध में प्रावधान 1. आवेदक अपने साथ जीवनसाथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। परन्तु आवेदन करते समय ही आवेदक को आवेदन में ही यह बताना होगा कि उसका जीवनसाथी / सहायक भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है।

2. आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी तब भी आवेदक साथ यात्रा कर सकेगी।

3. पति/पत्नी द्वारा संयुक्त यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी।

4. यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक है व सहायक का खर्चा आवेदक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। किन्तु मूल आवेदक पत्नी अथवा पति होने की स्थिति में पति/पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे।

5. चयनित तीर्थ यात्री सहायक के रूप में अपने परिवार या जांगिड समाज के व्यक्ति को स्वयं के खर्च पर ले जाने के लिए अनुमत होंगे।

6. सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिये। सहायक को यात्रा में ले जाने की दशा में व्यय राशि जमा कराने के पश्चात उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि यात्री को अनुज्ञेय है।
12. आवेदन की प्रक्रिया:-( सम्बन्धित शाखा/तहसील/ ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्षों के माध्यम से 1. आवेदन अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान के सम्बन्धित शाखा/तहसील/ ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्षों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नी दोनो के पास आधार कार्ड/ जनाधार कार्ड अवश्य होना चाहिये एवं आवेदक का आधार कार्ड जनाधार कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है ।
नोट:- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जनाधार कार्ड हेतु पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करलें।
13 आवेदन व पात्रता संबंधी अन्य मुख्य शर्ते व प्रावधान:- 1. आवेदक को आवेदन में किन्ही दो नामितों के नाम, मोबाइल नम्बर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा जिससे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त सम्पर्क किया जा सके ( उक्त सम्पर्क सूत्र यात्रा के पूर्व तक अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान को उपलब्ध करवायेंगे )
2. यात्रियों का चयन अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा किया जावेगा। चयनित यात्रियों की सूची अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान, 2/1, सेक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर एवं सम्बन्धित जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं वॉट्सअप के जरिये प्रदर्शित की जायेगी।
3. यात्रियों की संख्या 60 से अधिक होने पर लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का चयन किया जायेगा जिसकी सूचना समस्त चयनित आवेदकों को दी जायेगी।
4. चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण नियम-8 के बिन्दु 6 एवं 7 के अनुसार प्राप्त कर लाना होगा।
5. चयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थयात्रा नहीं करता है, तो उसे निर्धारित समय से पूर्व अ.भा. जां.ब्रा.म. , प्रदेश सभा, राजस्थान को सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में सामाजिक योजना हेतु पात्र नहीं माना जावेगा एवं यात्री द्वारा जमा अमानत राशि को दान खाते में जमा कर लिया जावेगा।
14 चयन की प्रक्रिया:- 1. यात्रियों का प्राथमिक चयन निर्धारित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान की चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर चयनित आवेदकों की सूची प्रदेश सभा को प्रस्तुत करने पर अ.भा. जां. ब्रा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा चयनित सूची जारी की जायेगी।
2. चयनित आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी अथवा पति या सहायक को एक मानते हुए लाटरी निकाली जायेगी एवं लाटरी में चयन होने पर यात्रा के लिए उपलब्ध वर्ष / सीटों में से उतनी संख्या कम करदी जायेगी।
3. केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी को नहीं ले जा सकेगा।
15 यात्रा की प्रकिया:- यात्रा की सामान्य प्रक्रिया:-
1. अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान कार्यालय द्वारा यात्रा हेतु चयनित यात्रियों की सूची रेल्वे / यात्रा एजेन्सी को प्रस्तुत कर यात्रा का आरक्षण करवाया जावेगा।
2. अ.भा. जां. बा. म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा निर्धारित अनुरक्षक यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था की जावेगी।
3. यात्रियों के यात्रा का समुचित व्यय एवं उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का निश्चय अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा किया जावेगा जिसमें हमारे जांगिड समाज के भामाशाहों से सहयोग लिया जावेगा।
रेल/ बस द्वारा यात्रा:-
1. यात्रियों के साथ अनुरक्षक( एस्कॉर्ट ) के रूप में अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान कार्यालय के दो पदाधिकारियों को भेजा जायेगा।
2. एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोडना चाहेगा तो उसे ऐसी सुविधा अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान की ओर से नहीं दी जायेगी।
नोट:- सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल (रेल्वे / बस) तक एवं यात्रा समाप्ति पर यात्रा समाप्ति स्थल (रेल्वे / बस) से निवास तक स्वयं के व्यय से पहुंचना होगा।
16 यात्रियों के समूहः- यात्रा केवल सामुहिक रूप से आयोजित की जायेगी। उक्त समूह का निर्धारण अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान अथवा इस कार्य के लिए आवश्यकता पडने पर प्रदेश सभा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा आरम्भ की जायेगी। योजना के अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान बाध्य नहीं होगी।
17 अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबन्ध:- केवल वह व्यक्ति ही, जिसका चयन इस योजना के अन्तर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, जो यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो वह नियम 11 के बिन्दु सं0 1,3 4, 5 एवं 6 के अनुसार यात्रा में ले जा सकेगा। ट्रेन / बस में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट / बर्थ पर केवल एक व्यक्ति ही यात्रा करेगा।
18 अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में:- यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्डों / सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाऐं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
19 रेल द्वारा यात्रा की दशा में यात्रि से अपेक्षाएँ:- भारतीय रेल्वे द्वारा निर्धारित आचार संहिता / यात्रा ऐजेंसी द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के साथ साथ निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूर्ण करनी होगी:-
1. यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।
2. यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हो।
3. यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।
4. यात्रियों द्वारा उपरोक्त आचार संहिता के पालन करने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा।
20 यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां:- यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान एवं इसका कोई भी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
21 यात्रा का व्ययः- योजना के किंयान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक) जिसमें यात्रा व्यय, परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय तथा यात्री बीमा व्यय आदि सम्मिलित है।
22 संचालक:- योजना के दिन प्रतिदिन संचालन/मॉनीटरिंग हेतु एक पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जायेगी। उसको आवश्यकतानुसार वित्तीय शक्तियां अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेगी। साथ ही योजना के प्रभावी एवं समय पर संचालन, प्रबन्धन एवं फीड बैक हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा।
23 तीर्थ यात्रा हेतु जिला स्तर पर प्रबन्ध व्यवस्था विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी एवं जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा समिति का गठन किया जायेगा।

तीर्थ यात्रियों से सम्बन्धित दिशा निर्देश एवं आवश्यक अपेक्षाएँ सामान्य निर्देश

1. तीर्थयात्रा जयपुर स्थित अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान के कार्यालय 2/1, सेक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर से प्रारम्भ की जावेगी ।


2. यात्री अपने निर्धारित अनुरक्षक के सम्पर्क में रहेंगे एवं उनके निर्देशों का पालन करेंगे।


3. सभी यात्री पूर्ण यात्रा के दौरान प्रदेशसभा राजस्थान द्वारा यात्रा हेतु जारी किया गया पहचान कार्ड अपने साथ रखें, मांगने पर अनुरक्षक को दिखाएँ। गुम हो जाने पर अनुरक्षक को सूचित करें।


4. यात्री यात्रा के दौरान अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा प्रदत्त अपना ट्यूर वाउचर (यात्रा टिकिट) सुरक्षित रखेगा, उचित होगा कि यात्री अपनी ट्रेन / कोच / बस आदि का नम्बर भी लिख कर सुरक्षित कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे खोजने में सुविधा हो


5. यात्री रेलगाडी में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा प्रकाशित संदेशों को ध्यान से सुने एवं उनका पालन करे ।


6. समस्त यात्री आवश्यकतानुसार अपने सहयात्रियों का फोन नम्बर सुनिश्चित कर लें। यात्रा के प्रभारी / अनुरक्षक इस हेतु आवश्यक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकेंगे। 7. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।


7. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।


8. ट्रेन / बस यात्रा में यथानुरूप रेल्वे / यात्रा एजेन्सी सम्बन्धी नियमों की पालना बाध्यकारी होगी, अतः यात्री रेल्वे एजेन्सी द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना करें।

9. यात्रा के दौरान ट्रेन / बस एवं तीर्थ स्थल पर धूम्रपान एवं मद्यपान वर्जित रहेगा।


10. तीर्थयात्री तीर्थ की मर्यादा अनुसार आचरण करेंगे एवं तीर्थ दर्शन / पूजन के समय मर्यादा एवं अनुशासन बनाये रखेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हो ।


11. यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें एवं रेल्वे स्टेशनों में बैठने व उतरने में सावधानी बरतें।


12. रेलगाड़ी से दर्शन पर जाने से पूर्व अपने सामान को लॉक करें तथा ऐजेन्सीज के तैनात गार्ड को बताकर जायें।


13. प्लेटफार्म पर जाने के लिए पैदल पुल एवं अन्य निर्देशों का पालन करें।


14. यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग नहीं करें तथा यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन के रूकने पर इधर-उधर नहीं उतरें।


15. तीर्थयात्रा के दौरान एजेन्सीज के माध्यम से निर्धारित समय एवं स्थल पर चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत सुबह चाय, कॉफी, नाश्ता दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन आदि सम्मिलित है। पीने हेतु आर. ओ. का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को उक्त भोजन सुविधा रेल यात्रा के दौरान दी जायेगी।


16. यात्री को यात्रा अवधि में निर्धारित नियम के साथ साथ समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्हें तैयार होने हेतु जो भी समय दिया जाए उससे पूर्व में तैयार होना सुनिश्चित करें।


17. अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं अनुरक्षक को सूचित करें। किसी आपात स्थिति में प्रभारी को सूचित करें।


18. यात्री रेल्वे विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे एवं दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है।


19. समस्त यात्रियों/अनुरक्षकों के रूकने की व्यवस्था सामान्यतः उपलब्धता के अनुसार होगी और प्रत्येक को पृथक कक्ष देने के बजाए हॉल/डोरमेट्री में रूकने की व्यवस्था की जाएगी। अतः इस संबंध में अतिरिक्त सुविधा की मांग न करें।


यात्रा मे ले जाने हेतु सामग्री सम्बन्धी निर्देश:-

20. यात्रा के संबंध में निम्न दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें:-


• आधार / जनाधार कार्ड पहचान पत्र


• पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो


• आयु प्रमाण पत्र


• कोई अतिरिक्त पहचान पत्र, जिसे यात्री आधार / जनाधार पहचान पत्र के अतिरिक्त ले जाना चाहें।


21. रेल पर बोडिंग करते समय यात्री अपने मूल दस्तावेज साथ रखें। उचित होगा कि समस्त दस्तावेजों को तीर्थ यात्री किसी अलग फोल्डर या बैग में इस प्रकार रखें कि वह आसानी से मिल सके। तीर्थयात्री आवश्यकतानुसार इनकी अतिरिक्त रूप में फोटोकॉपी भी रख सकता है।


22. तीर्थयात्री अपने साथ मोबाईल फोन अवश्य रखें। उचित होगा कि वे अपने साथ स्मार्टफोन रखें ताकि वे आवश्यकता पडने पर इन्टरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुड़े रह सकें।


23. यात्री अपने साथ दैनिक उपभोग एवं आवश्यकता की सामग्री यथा यात्रा अवधि के लिए आवश्यक कपड़े, यात्रा स्थान के अनुरूप गर्म या ठण्डे कपडे, स्नान आदि का सामान, बाथरूम स्लिपर / हवाई चप्पल, यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस बाबत निर्धारित दवाईयां आदि स्वयं साथ रखें। गीले कपड़ों के लिए यथा आवश्यक इको फेण्डली बैग रखना वांछनीय होगा। यह ध्यान रखें कि यात्रा की सामग्री बहुत अधिक अथवा भारी न हो, ताकि उन्हें लेकर जाने आने में असुविधा का सामना न करना पडे।


24. अपने बैग पर समुचित पहचान हेतु बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख लेना लाभदायक रहेगा। उसमें समुचित लॉक लगाने की जिम्मेदारी तीर्थयात्री की होगी। 25. रेलयात्रा में यात्रा के दौरान बिस्तर चादर, कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करलें ।


25. रेलयात्रा में यात्रा के दौरान बिस्तर चादर, कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करलें ।


26. तीर्थयात्रा के दौरान निर्धारित समय पर भोजन / नाश्ते आदि की सुविधानुसार व्यवस्था अ.भा.जा.ब्रा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा यात्रा में भेजे गये अनुरक्षक द्वारा रेल्वे की अनुमत एजेन्सी/उपलब्ध उपर्युक्त सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु यदि तीर्थयात्री अपने साथ कुछ भोजन सामग्री ले जाना चाहता है तो वह अनुमत रहेगा। यह ध्यान रखें कि इसमें कोई तरल पदार्थ न रहे।


27. यात्री किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ अथवा मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।


28. यात्री अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु यथा आभूषण आदि भी नहीं ले जा सकेंगे। अपने साथ ले जाई जाने वाली धनराशि, केडिट / डेबिट / एटीएम कार्ड की समुचित सुरक्षा का ध्यान रखना यात्री का स्वयं का दायित्व होगा।