1. प्रमाणित है कि अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना वर्ष 2021-23 (फेज-2 ) के नियम व निर्देश मैंने पूर्णतया पढ/ सुन कर समझ लिये हैं और मैं इनका पालन करूंगा/करूंगी।
2. मैं यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हूं एवं किसी संकमक रोग यथा टी.बी. कॉजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता, कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि संकामक कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं हूँ।
3. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान अथवा उसका कोई पदाधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत मैने पूर्व में यात्रा नहीं की है।
5. यात्रा हेतु चयनित किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान बंधनकारी नहीं होगी।
6. यात्रा के दौरान मैं भारतीय रेल्वे/यात्रा ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित आचार संहिता / नियमों का पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी एवं इस आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
1. तीर्थयात्रा जयपुर स्थित अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, प्रदेश सभा, राजस्थान के कार्यालय 2/1, सेक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर से प्रारम्भ की जावेगी ।
2. यात्री अपने निर्धारित अनुरक्षक के सम्पर्क में रहेंगे एवं उनके निर्देशों का पालन करेंगे।
3. सभी यात्री पूर्ण यात्रा के दौरान प्रदेशसभा राजस्थान द्वारा यात्रा हेतु जारी किया गया पहचान कार्ड अपने साथ रखें, मांगने पर अनुरक्षक को दिखाएँ। गुम हो जाने पर अनुरक्षक को सूचित करें।
4. यात्री यात्रा के दौरान अ.भा. जां.बा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा प्रदत्त अपना ट्यूर वाउचर (यात्रा टिकिट) सुरक्षित रखेगा, उचित होगा कि यात्री अपनी ट्रेन / कोच / बस आदि का नम्बर भी लिख कर सुरक्षित कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे खोजने में सुविधा हो
5. यात्री रेलगाडी में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा प्रकाशित संदेशों को ध्यान से सुने एवं उनका पालन करे ।
6. समस्त यात्री आवश्यकतानुसार अपने सहयात्रियों का फोन नम्बर सुनिश्चित कर लें। यात्रा के प्रभारी / अनुरक्षक इस हेतु आवश्यक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकेंगे। 7. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।
7. सभी यात्री साथी यात्रियों, सहयात्री महिलाओं का ध्यान रखें तथा एक दूसरे की सहायता करें।
8. ट्रेन / बस यात्रा में यथानुरूप रेल्वे / यात्रा एजेन्सी सम्बन्धी नियमों की पालना बाध्यकारी होगी, अतः यात्री रेल्वे एजेन्सी द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना करें।
9. यात्रा के दौरान ट्रेन / बस एवं तीर्थ स्थल पर धूम्रपान एवं मद्यपान वर्जित रहेगा।
10. तीर्थयात्री तीर्थ की मर्यादा अनुसार आचरण करेंगे एवं तीर्थ दर्शन / पूजन के समय मर्यादा एवं अनुशासन बनाये रखेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हो ।
11. यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें एवं रेल्वे स्टेशनों में बैठने व उतरने में सावधानी बरतें।
12. रेलगाड़ी से दर्शन पर जाने से पूर्व अपने सामान को लॉक करें तथा ऐजेन्सीज के तैनात गार्ड को बताकर जायें।
13. प्लेटफार्म पर जाने के लिए पैदल पुल एवं अन्य निर्देशों का पालन करें।
14. यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग नहीं करें तथा यात्रा के दौरान रास्ते में ट्रेन के रूकने पर इधर-उधर नहीं उतरें।
15. तीर्थयात्रा के दौरान एजेन्सीज के माध्यम से निर्धारित समय एवं स्थल पर चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत सुबह चाय, कॉफी, नाश्ता दोपहर का भोजन, शाम की चाय एवं रात्रि भोजन आदि सम्मिलित है। पीने हेतु आर. ओ. का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को उक्त भोजन सुविधा रेल यात्रा के दौरान दी जायेगी।
16. यात्री को यात्रा अवधि में निर्धारित नियम के साथ साथ समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्हें तैयार होने हेतु जो भी समय दिया जाए उससे पूर्व में तैयार होना सुनिश्चित करें।
17. अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं अनुरक्षक को सूचित करें। किसी आपात स्थिति में प्रभारी को सूचित करें।
18. यात्री रेल्वे विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे एवं दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
19. समस्त यात्रियों/अनुरक्षकों के रूकने की व्यवस्था सामान्यतः उपलब्धता के अनुसार होगी और प्रत्येक को पृथक कक्ष देने के बजाए हॉल/डोरमेट्री में रूकने की व्यवस्था की जाएगी। अतः इस संबंध में अतिरिक्त सुविधा की मांग न करें।
यात्रा मे ले जाने हेतु सामग्री सम्बन्धी निर्देश:-
20. यात्रा के संबंध में निम्न दस्तावेज लाना सुनिश्चित करें:-
• आधार / जनाधार कार्ड पहचान पत्र
• पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो
• आयु प्रमाण पत्र
• कोई अतिरिक्त पहचान पत्र, जिसे यात्री आधार / जनाधार पहचान पत्र के अतिरिक्त ले जाना चाहें।
21. रेल पर बोडिंग करते समय यात्री अपने मूल दस्तावेज साथ रखें। उचित होगा कि समस्त दस्तावेजों को तीर्थ यात्री किसी अलग फोल्डर या बैग में इस प्रकार रखें कि वह आसानी से मिल सके। तीर्थयात्री आवश्यकतानुसार इनकी अतिरिक्त रूप में फोटोकॉपी भी रख सकता है।
22. तीर्थयात्री अपने साथ मोबाईल फोन अवश्य रखें। उचित होगा कि वे अपने साथ स्मार्टफोन रखें ताकि वे आवश्यकता पडने पर इन्टरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुड़े रह सकें।
23. यात्री अपने साथ दैनिक उपभोग एवं आवश्यकता की सामग्री यथा यात्रा अवधि के लिए आवश्यक कपड़े, यात्रा स्थान के अनुरूप गर्म या ठण्डे कपडे, स्नान आदि का सामान, बाथरूम स्लिपर / हवाई चप्पल, यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस बाबत निर्धारित दवाईयां आदि स्वयं साथ रखें। गीले कपड़ों के लिए यथा आवश्यक इको फेण्डली बैग रखना वांछनीय होगा। यह ध्यान रखें कि यात्रा की सामग्री बहुत अधिक अथवा भारी न हो, ताकि उन्हें लेकर जाने आने में असुविधा का सामना न करना पडे।
24. अपने बैग पर समुचित पहचान हेतु बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख लेना लाभदायक रहेगा। उसमें समुचित लॉक लगाने की जिम्मेदारी तीर्थयात्री की होगी। 25. रेलयात्रा में यात्रा के दौरान बिस्तर चादर, कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करलें ।
25. रेलयात्रा में यात्रा के दौरान बिस्तर चादर, कम्बल आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होती है। अतः तदनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करलें ।
26. तीर्थयात्रा के दौरान निर्धारित समय पर भोजन / नाश्ते आदि की सुविधानुसार व्यवस्था अ.भा.जा.ब्रा.म., प्रदेश सभा, राजस्थान द्वारा यात्रा में भेजे गये अनुरक्षक द्वारा रेल्वे की अनुमत एजेन्सी/उपलब्ध उपर्युक्त सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु यदि तीर्थयात्री अपने साथ कुछ भोजन सामग्री ले जाना चाहता है तो वह अनुमत रहेगा। यह ध्यान रखें कि इसमें कोई तरल पदार्थ न रहे।
27. यात्री किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ अथवा मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।
28. यात्री अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु यथा आभूषण आदि भी नहीं ले जा सकेंगे। अपने साथ ले जाई जाने वाली धनराशि, केडिट / डेबिट / एटीएम कार्ड की समुचित सुरक्षा का ध्यान रखना यात्री का स्वयं का दायित्व होगा।